
● थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा
● माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अजा एवं अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम बलौदाबाजार श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा किया गया दंडादेश पारित
● आरोपी द्वारा आजाद चौक बलौदाबाजार में पत्थर से वार कर अपनी पत्नी की कर दी गई दर्दनाक हत्या
दिनांक 15.05.2024 को रात्रि 08:00 बजे लगभग आरोपी विनय दुबे उर्फ कन्नू द्वारा अपनी पत्नी सरस्वती कुर्रे के साथ लडाई झगड़ा एवं गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया। आरोपी द्वारा सरस्वती कुर्रे को सर्वप्रथम फर्श में पटक दिया तत्पश्चात आंगन में रखे पत्थर को उठाकर अपनी पत्नी के सिर में पटक दिया, जिससे सरस्वती कुर्रे का घटनास्थल में ही मृत्यु हो गया। इसके बाद आरोपी द्वारा मृतिका के हाथ को पकड़ कर खींचते हुए घर के बाहर नाली में जाकर फेंक दिया गया तथा घटनास्थल से आरोपी फरार हो गया। प्रकरण में मृतिका की मां की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 328/2024 धारा 302 भादवि एवं 3(2)(V-क) अजा/अजजा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अजा एवं अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम बलौदाबाजार श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी विनय दुबे उर्फ कन्नू को भादवि की धारा 302 भादवि एवं 3(2)(V-क) अजा/अजजा में आजीवन कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है । प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही श्रीमती निधि नाग एसडीओपी बलौदाबाजार एवं निरीक्षक अजय झा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा किया गया है।
आरोपी- विनय दुबे उर्फ कन्नू उम्र 32 वर्ष निवासी आजाद चौक स्वीपर कॉलोनी बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली
Users Today : 3
Total Users : 32215
Views Today : 3
Total views : 46112