
बलौदाबाजार,29 अगस्त 2025/जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण कर अधिक दाम में विक्रय करने के तथा विभिन्न गैस एंजेसी के विरूद्ध सिलेण्डर वितरण एवं प्रदाय में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी तारतम्य में शिकायत के संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार एवं ज़िला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी विजय कुमार किरण, लक्ष्मण कश्यप, खाद्य निरीक्षक कमलनारायण साहू एवं खाद्य निरीक्षक शीतलेश यादव द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर संग्रहण कर अवैध रूप से विक्रय करने वाले एलपीजी वितरकों पर कार्यवाही किया गया।
मेसर्स माँ महामाया एचपी गैस एजेंसी करमदा में 6,33,536 रूपए मूल्य के विभिन्न प्रकार के 233 नग सिलेण्डरों की अनियमितता पाई गई। अनियमितता पाये जाने पर मेसर्स माँ महामाया एचपी गैस एजेंसी करमदा के संचालक सुनीता अग्रवाल एवं प्रबंधक तामेश वर्मा के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई। संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा।साथ ही घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण कर विक्रय करने वाले के विरूद्ध तथा गैस एजेंसियों के द्वारा अनियमितता की शिकायत पर विभाग द्वारा आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

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