● आरोपी द्वारा चाकू की नोक पर डरा धमकाकर नाबालिक बालिका के साथ किया गया दुष्कर्म
● दूसरे प्रकरण में भूत प्रेत का साया होने एवं झाड़ फूंक से सब ठीक करने का झांसा देते हुए आरोपी द्वारा ₹18,000 रकम की, की गई ठगी
● अन्य प्रकरण में चॉइस सेंटर संचालिका से तुरंत पैसा वापस करने का झांसा देते हुए ₹85,500 रकम की, की गई ठगी
● आरोपी द्वारा दो लोगों से कुल ₹1,03,500 रकम की, की गई ठगी
● आरोपी द्वारा भूत प्रेत का साया होने एवं स्वयं के द्वारा झाड़-फूक से सब ठीक करने का झांसा देते हुए दुष्कर्म एवं ठगी की घटनाओं को दिया गया अंजाम
पहला प्रकरण– दिनांक 10.09.2025 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 02.09.2025 को रात करीबन 12:00 बजे आरोपी जयप्रकाश मिश्रा द्वारा भूत प्रेत भगाने के नाम पर इसके घर अंदर प्रवेश कर इसकी नाबालिक पुत्री को चाकू दिखाकर डरा धमका कर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया है। की रिपोर्ट पर थाना सिंह में अपराध 489/2025 धारा 64,65,351(2),331(8) बीएनएस 04,06 पाक्सो एक्ट एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
दूसरा प्रकरण– प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 30.08.2025 को जब वह कॉलेज से अपने घर आ रही थी तब रास्ते में आरोपी जयप्रकाश मिला एवं उसके द्वारा बोला गया कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, जिससे तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को जान का खतरा है और स्वयं को सिद्धि प्राप्त व्यक्ति बताया गया। तत्पश्चात दिनांक 02 एवं 3 सितंबर की मध्य रात्रि आरोपी पूजा पाठ करने की बात कहते हुए उसके घर में आया एवं डरा धमकाकर अलग-अलग कर क्यूआर कोड में कुल ₹18,600 रकम लेकर ठगी किया है। कि रिपोर्ट पर अपराध क्र. 490/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
तीसरा प्रकरण– दिनांक 10.09.2025 को प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह सिमगा कॉलेज में पढ़ाई करती है तथा पार्ट टाइम चॉइस सेंटर में काम करती है। कि दिनांक 07.09.2025 को आरोपी जयप्रकाश मिश्रा उसके चॉइस सेंटर में आया और वहां पर स्वयं को पुलिस वाला बताकर उसका ₹1,00,000 वेतन आने वाला है किसी व्यक्ति को तत्काल पैसा भेजना है, कहते हुए अलग-अलग क्यूआर कोड देकर कुल ₹85,500 डलवाया तथा थोड़ी देर बाद आकर पैसे देता हूं कहकर चला गया, उसके बाद वह व्यक्ति वापस नहीं आया। इस प्रकार आरोपी द्वारा प्रार्थिया से ₹85,500 रकम की ठगी किया गया है। की रिपोर्ट पर थाना सिमगा में अपराध क्र. 491/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
उपरोक्त तीनों प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिमगा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी जयप्रकाश मिश्र को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त तीनों प्रकरण में उल्लेखित घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 10.09.2025 विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
आरोपी- जयप्रकाश मिश्रा उम्र 44 वर्ष निवासी रामानुज कॉलोनी वार्ड क्रमांक 17 शहडोल थाना सहयोग सोहागपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश
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